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फ्लैट दिखाने के बहाने दुष्कर्म व छह लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी को भेजा जेल
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कुरुक्षेत्र। तीन महीने पहले महिला को फ्लैट दिखाने के बहाने दुष्कर्म व छह लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में पुलिस ने आरोपी को अदालत के आदेश से जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी रुपचंद उर्फ रुपा वासी बारना को तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल मोबाइल, एक कार और एक अन्य कार बरामद की है। आरोपी ने दोनों कारें करनाल से चुराई थीं।
पुलिस अधीक्षक डॉ. अंशु सिंगला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि थाना शहर थानेसर के अंतर्गत रहने वाली महिला ने 14 नवंबर 2021 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि 17 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। एक अक्तूबर 2021 को सेक्टर-7 के पास उसकी मुलाकात अमित कुमार से हुई थी। इससे पहले वह आरोपी से लघु सचिवालय में मिल चुकी थी। आरोपी सड़क पर अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था। आरोपी ने उसे रोककर उसके राशन व आधार कार्ड की जानकारी मांगी थी, जिस पर उसने आरोपी से जानकारी लेने का कारण पूछा था।
इस पर आरोपी ने उसे बताया कि वह जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर व फ्लैट दिलाता है। उसकी बातों में आकर उसने आरोपी को अपने राशन व आधार कार्ड की जानकारी दी थी। तब आरोपी ने कुछ दिन बाद उसे मिलने के लिए बुलाया था। पांच अक्तूबर को आरोपी उसे यूनाइटेड बैंक में मिला था तथा पैसे निकालने का फॉर्म भरकर उसके अकाउंट से चार हजार रुपये लेकर चला गया था। उसी दिन आरोपी ने उसे सुंदरपुर फाटक के पास तीन मंजिला फ्लैट भी दिखाया और फ्लैट को उसके व बेटी के नाम करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर फ्लैट रद्द कराने की धमकी भी दी थी। अगले दिन आरोपी फ्लैट उसके नाम कराने का झांसा देकर उससे पांच लाख 96 हजार रुपये लेकर गया था, मगर कुछ दिनों के बाद आरोपी ने उसकी कॉल उठानी बंद कर दी और उसके पैसे भी नहीं लौटाए थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक प्रवीन कुमारी को सौंपी थी।
पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए 17 फरवरी को आरोपी रूपचंद उर्फ रूपा को गिरफ्तार करके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल, एक कार व एक अन्य कार बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वारदात में इस्तेमाल कार उसने थाना सिविल लाइन करनाल और दूसरी कार थाना सदर करनाल क्षेत्र से चुराई थी। आरोपी ने कबूला किया कि वह खुद को उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी बताकर जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में लोगों को लोन व मकान दिलवाने के बहाने ठगी करता था। उसके खिलाफ जिला कैथल में वर्ष 2019 में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है।
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पुलिस अधीक्षक डॉ. अंशु सिंगला ने पत्रकार वार्ता में बताया कि थाना शहर थानेसर के अंतर्गत रहने वाली महिला ने 14 नवंबर 2021 को पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा था कि 17 साल पहले उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। एक अक्तूबर 2021 को सेक्टर-7 के पास उसकी मुलाकात अमित कुमार से हुई थी। इससे पहले वह आरोपी से लघु सचिवालय में मिल चुकी थी। आरोपी सड़क पर अपनी गाड़ी के पास ही खड़ा था। आरोपी ने उसे रोककर उसके राशन व आधार कार्ड की जानकारी मांगी थी, जिस पर उसने आरोपी से जानकारी लेने का कारण पूछा था।
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इस पर आरोपी ने उसे बताया कि वह जरूरतमंद लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर व फ्लैट दिलाता है। उसकी बातों में आकर उसने आरोपी को अपने राशन व आधार कार्ड की जानकारी दी थी। तब आरोपी ने कुछ दिन बाद उसे मिलने के लिए बुलाया था। पांच अक्तूबर को आरोपी उसे यूनाइटेड बैंक में मिला था तथा पैसे निकालने का फॉर्म भरकर उसके अकाउंट से चार हजार रुपये लेकर चला गया था। उसी दिन आरोपी ने उसे सुंदरपुर फाटक के पास तीन मंजिला फ्लैट भी दिखाया और फ्लैट को उसके व बेटी के नाम करने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया था।
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आरोपी ने यह बात किसी को बताने पर फ्लैट रद्द कराने की धमकी भी दी थी। अगले दिन आरोपी फ्लैट उसके नाम कराने का झांसा देकर उससे पांच लाख 96 हजार रुपये लेकर गया था, मगर कुछ दिनों के बाद आरोपी ने उसकी कॉल उठानी बंद कर दी और उसके पैसे भी नहीं लौटाए थे। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज करके जांच महिला सहायक उप निरीक्षक प्रवीन कुमारी को सौंपी थी।
पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए 17 फरवरी को आरोपी रूपचंद उर्फ रूपा को गिरफ्तार करके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल मोबाइल, एक कार व एक अन्य कार बरामद कर ली। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके तीन दिन के रिमांड पर लिया था। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है।
पुलिस पूछताछ में आरोपी ने कबूला कि वारदात में इस्तेमाल कार उसने थाना सिविल लाइन करनाल और दूसरी कार थाना सदर करनाल क्षेत्र से चुराई थी। आरोपी ने कबूला किया कि वह खुद को उपायुक्त कार्यालय के कर्मचारी बताकर जिला कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल में लोगों को लोन व मकान दिलवाने के बहाने ठगी करता था। उसके खिलाफ जिला कैथल में वर्ष 2019 में लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज है।