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Kurukshetra News: नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए दोषी को 15 साल की सजा, एक लाख रुपये जुर्माना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 09 Jul 2025 01:17 AM IST
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The accused caught with narcotics was sentenced to 15 years of imprisonment and fined Rs 1 lakh.
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के मामले में अंबाला जिले के नंहेड़ा गांव के रहने वाले दोषी रामकरण को 15 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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जिला न्यायवादी के अनुसार यह मामला चार दिसंबर 2018 का है। अपराध अन्वेषण शाखा-दो के उप-निरीक्षक जीत सिंह की टीम मथाना बस अड्डे के पास गश्त कर रही थी। गुप्त सूचना के आधार पर टीम ने लाडवा के बराहन मोड़ पर नाकाबंदी कर कैंटर सहित रामकरण को हिरासत में लेकर उसके कैंटर की तलाशी ली थी, जिसमें 217 किलोग्राम चूरापोस्त बरामद हुआ था। आरोपी के खिलाफ थाना लाडवा में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले का चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। मंगलवार को विशेष एनडीपीएस अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने गवाहों के बयान और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 15 के तहत रामकरण को दोषी ठहराया।
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