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दुराचार के दोषी को दस साल कैद

Tue, 22 Jul 2014 12:34 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/कुरुक्षेत्र
अमर उजाला ब्यूरो/कुरुक्षेत्र Updated Tue, 22 Jul 2014 12:34 AM IST
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ten years inprison for rape
कुरुक्षेत्र। नाबालिग लड़की को बहला-फुसला कर ले जाने व दुराचार के दोषी को एएसजे पूनम सुनेजा की अदालत ने 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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उप न्यायवादी कस्तूरी लाल ने बताया कि अदालत में मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने आरोपी जिला करनाल के चंदनखेड़ा निवासी प्रवीण को दोषी ठहराया और अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई है। उन्होेंने बताया कि यदि आरोपी 25 हजार रुपये की जुर्माना राशि अदा नहीं करता, तो फिर उसे पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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दूसरी ओर पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साल 2013 में केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने थाना झांसा पुलिस को बताया था कि चंदनखेड़ा करनाल निवासी प्रवीण नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और फिर उसके साथ दुराचार किया। 3 जून 2013 को दर्ज कराए गए इस मामले की जांच करते हुए पुलिस ने प्रवीण को गिरफ्तार किया और तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था।
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