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स्मैक तस्कर को छह साल कैद
अमर उजाला, कुरुक्षेत्र
Updated Tue, 13 May 2014 11:45 PM IST
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कुरुक्षेत्र। अदालत ने स्मैक तस्करी में एक आरोपी को छह साल कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा दो प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार, सहायक उप निरीक्षक दलजीत सिंह की टीम ने गांव गोगपुर नहर पुल के निकट से 23-3-2014 को सलपानीकलां निवासी नछत्तर सिंह को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम हिरोइन / स्मैक बरामद की। यह मामला एमएम धोंचक (एएसजे) की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत छह वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
जुर्माना न भरने पर उसे नौ माह की अलग से सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि अपराध शाखा दो प्रभारी निरीक्षक संजीव कुमार के नेतृत्व में उप निरीक्षक अश्वनी कुमार, सहायक उप निरीक्षक दलजीत सिंह की टीम ने गांव गोगपुर नहर पुल के निकट से 23-3-2014 को सलपानीकलां निवासी नछत्तर सिंह को मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया।
आरोपी के कब्जे से 20 ग्राम हिरोइन / स्मैक बरामद की। यह मामला एमएम धोंचक (एएसजे) की अदालत में विचाराधीन था। उप न्यायवादी एसके मित्तल ने बताया कि न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को धारा 21-61-85 एनडीपीएस एक्ट के तहत छह वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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जुर्माना न भरने पर उसे नौ माह की अलग से सजा भुगतनी होगी।