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Kurukshetra News: स्मैक तस्कर को दो साल की कैद, 50 हजार जुर्माने की सजा
Sat, 12 Aug 2023 01:57 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
Updated Sat, 12 Aug 2023 01:57 AM IST
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कुरुक्षेत्र। पांच साल पहले 7.25 ग्राम स्मैक के साथ पकड़े गए आरोपी को अदालत ने दोषी ठहराया है। विशेष अदालत ने दोषी संदीप क्वात्रा निवासी लायलपुर बस्ती मोहन नगर को दो साल सख्त कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी को 50 हजार रुपये जुर्माना भी भरना पड़ेगा।
सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि छह अगस्त 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम मोहन नगर में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे गश्त कर रही थी। तभी पुलिस टीम ने वहां से गुजर रहे संदीप क्वात्रा को शक के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी ली थी। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर आरोपी संदीप क्वात्रा को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने गवाहों व सबूतों के आधार पर संदीप क्वात्रा को धारा 21 एनडीपीएस के तहत दो वर्ष का सख्त कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि छह अगस्त 2018 को अपराध अन्वेषण शाखा-एक की टीम मोहन नगर में रेलवे ओवरब्रिज के नीचे गश्त कर रही थी। तभी पुलिस टीम ने वहां से गुजर रहे संदीप क्वात्रा को शक के आधार पर काबू करके उसकी तलाशी ली थी। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 7.25 ग्राम स्मैक बरामद हुई थी। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर आरोपी संदीप क्वात्रा को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की विशेष अदालत (अंतर्गत एनडीपीएस एक्ट 1985) ने गवाहों व सबूतों के आधार पर संदीप क्वात्रा को धारा 21 एनडीपीएस के तहत दो वर्ष का सख्त कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को दो महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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