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छीना झपटी करके पर्स छीनने के दोषी को सुनाई एक साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 19 Oct 2021 02:39 AM IST
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Sentenced to one year imprisonment for snatching purse by snatching
छह महीने पहले छीना झपटी करके पर्स छीनने के दोषी को अदालत ने एक साल कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी राजबीर ने बताया कि 2 मार्च को महेश वासी फिरोजपुर थाना मलियाबाद जिला लखनऊ (यूपी) हाल देवीदास पुरा ने थाना सदर थानेसर पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह पत्थर रगड़ाई का काम करता है। 2 मार्च को वह सेक्टर-30 से काम खत्म करके अपने घर जा रहा था। रात करीब 8 बजे जब वह सेक्टर-4/5 चौक के पास पहुंचा तो बिना नंबर की बाइक सवार एक युवक उसके पास आया और उसका पर्स छीन कर भाग गया था। पर्स में दो हजार रुपये व अन्य कागजात थे। शिकायत पर केस दर्ज करने के बाद मामले की जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी लक्ष्मण वासी बाहरी मोहल्ला थानेसर को गिरफ्तार कर उससे पर्स बरामद कर लिया था और मामले का चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 18 अक्तूबर को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार शारदा की अदालत ने सुनवाई के बाद आरोपी लक्ष्मण को दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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