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Kurukshetra News: पंचायत समिति लाडवा वार्ड नंबर 15 के उपचुनाव के मद्देनजर धारा 163 लागू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Jun 2025 01:35 AM IST
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Section 163 implemented in view of by-election of Panchayat Samiti Ladwa Ward No. 15
लाडवा। राज्य निर्वाचन आयोग हरियाणा पंचकूला की अधिसूचना के तहत पंचायती राज्य संस्थाओं के उपचुनाव के मद्देनजर बीएनएसएस 2023 की धारा 163 लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। बीडीपीओ साहब सिंह ने कहा कि लाडवा खंड में पंचायत समिति लाडवा वार्ड नंबर 15 का उपचुनाव होना है। इस वार्ड के अंतर्गत ग्राम पंचायत गनगौरी, गजलाना, बीड बडतौली और बडतौली में मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं। उपचुनाव के लिए 15 जून को सुबह आठ बजे से शाम छह बजे तक मतदान होगा।
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बीडीपीओ साहब सिंह ने कहा कि इस दौरान कुरुक्षेत्र में तनाव तथा शांति भंग होने तथा सार्वजनिक शांति एवं सौहार्द में व्यवधान उत्पन्न होने की सूचना तुरंत निर्वाचन आयोग व पुलिस अधिकारी को दे। मतदाताओं बिना किसी धमकी या भय के अपने मताधिकार का प्रयोग करे। उन्होंने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अग्रिम उपाय किए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 15 जून को मतदान प्रक्रिया व मतों की गिनती समाप्त होने तक जिले में स्थापित विभिन्न मतदान केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि उप चुनाव के मद्देनजर किसी भी प्रकार के हथियारों को मतदान केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि तक रखने व ले जाने के लिए प्रतिबंध लगाया जाता है।
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