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Kurukshetra News: दुकानदारों को सौंपी रजिस्ट्रियां, अब तक 140 को मिल चुका मालिकाना हक

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Jun 2024 04:42 AM IST
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Registries handed over to shopkeepers, till now 140 have got ownership rights
कुरुक्षेत्र। 20 साल से ज्यादा समय से नगर परिषद की दुकानों में रह रहे दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक लगातार दिया जा रहा है। सरकार के इस निर्णय के तहत थानेसर के 140 दुकानदारों को दुकानों का मालिकाना हक दिया जा चुका है और शनिवार को 30 दुकानदारों को रजिस्ट्रियां देकर उनको मालिकाना हक दिया गया है। स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुभाष सुधा ने शनिवार को सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना के तहत 30 दुकानदारों को दुकानों की रजिस्ट्रियां सौंपने के उपरांत यह जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति संबंधित पोर्टल पर आवेदन करने से वंचित रह गए थे उनके लिए जल्द ही पोर्टल दोबारा खोला जाएगा। इससे पहले स्थानीय शहरी निकाय मंत्री सुधा ने दुकानदारों में संदीप कोहली, पपीश कुमार, सुरेश कुमार, पवन कुमार, सुनील कुमार, दिशांक, अमित कुमार, सूरज प्रकाश, राजेंद्र प्रसाद, अंगूरी देवी, अशोक कुमार, अमित गुप्ता, सलोचना देवी, अशोक कुमार, कृष्ण कुमार, सुरेश कुमार, रमेश चंद, भागवंती देवी, कृष्ण चंद, सुनील कुमार, विनोद कुमार बंसल, राजीव अरोड़ा, हरद्वारी लाल, सचिन कुमार, विजय कुमार, जय कुमार, राजेश गौतम, आतिश कुमार, हरिश सहगल, सीता रानी को रजिस्ट्रियां सौंपी।
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उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शुरु की गई इस स्वामित्व योजना और सरकार नेक नीयत और नीतियों के कारण नगर परिषद की दुकानों में वर्षों से किराए पर रहने वाले लोगों को दुकान का मालिक बनने का अवसर मिल रहा है। इस योजना के मुताबिक 20 साल से काबिज लोगों को कलेक्टर रेट के 80 प्रतिशत तक भुगतान करने पर मालिकाना हक दिया जा रहा है, 25 साल से काबिज लोगों को कलेक्टर रेट का 75 प्रतिशत, 30 साल तक वालों को 70 प्रतिशत, 35 साल वालों को 65 प्रतिशत, 40 साल तक वाले लोगों को 60 प्रतिशत, 45 साल तक वालों को 55 प्रतिशत और 50 साल तक वाले लोगों को 50 प्रतिशत का भुगतान करने पर मालिकाना हक दिए जाने का प्रावधान है।
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