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Kurukshetra News: दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कठोर कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। दो साल पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी जय भगवान को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी जय भगवान ने घर बुलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। थाना सदर में 15 फरवरी 2023 को दर्ज शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 12 साल की पोती आठ फरवरी 2023 को अपने घर के पास खेल रही थी। उसी समय जय भगवान ने उसकी पाेती को अपने घर पर बुला लिया, जहां उसने उसकी पोती के साथ गलत काम किया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी जय भगवान को गिरफ्तार किया था।
जिला उप-न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जयभगवान को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कुरुक्षेत्र। दो साल पहले नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी जय भगवान को अदालत ने 20 साल कठोर कारावास और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
दोषी जय भगवान ने घर बुलाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था। थाना सदर में 15 फरवरी 2023 को दर्ज शिकायत में व्यक्ति ने बताया था कि उसकी 12 साल की पोती आठ फरवरी 2023 को अपने घर के पास खेल रही थी। उसी समय जय भगवान ने उसकी पाेती को अपने घर पर बुला लिया, जहां उसने उसकी पोती के साथ गलत काम किया था। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी जय भगवान को गिरफ्तार किया था।
जिला उप-न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी जयभगवान को दोषी करार देते हुए 20 साल कठोर कारावास व 25 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को 12 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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