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रेलवे पुलिसकर्मी से मारपीट, वर्दी फाड़ने में दो को कैद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुुुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने रेलवे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने व वर्दी फाड़ने के आरोपी सुरजीत कुमार वासी कनेचा यूपी व अनिल सिंह वासी कराला दिल्ली को पांच साल कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह जानकारी जिला उप न्यायवादी रामनिवास ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर 2018 को थाना रेलवे पुलिस अंबाला के सहायक उप निरीक्षक विलायती राम ने थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ जीआरपी थाना अंबाला से एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी पर दिल्ली जा रहा था, जिस समय गाड़ी रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पर पहुंची तो दो युवकों ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की व उसकी वर्दी फाड़ दी। उसकी शिकायत पर थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में धारा 332,333,353 व 186 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
पुलिस ने मामले के आरोपी सुरजीत कुमार व अनिल सिंह को गिरफ्तार कर अिदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए चार मार्च को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपियों को धारा 333 आईपीसी के तहत 05/05 साल की कैद व 3500/3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 02/02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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धारा 332 आईपीसी के तहत 03/03 साल की कैद व 3000/3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 02/02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 353 आईपीसी के तहत 02/02 साल की कैद व 3000/3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 02/02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी व धारा 186 आईपीसी के तहत 03/03 महीने की कैद व 500/500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 07/07 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कुुुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने रेलवे पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करने व वर्दी फाड़ने के आरोपी सुरजीत कुमार वासी कनेचा यूपी व अनिल सिंह वासी कराला दिल्ली को पांच साल कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है।
यह जानकारी जिला उप न्यायवादी रामनिवास ने दी। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर 2018 को थाना रेलवे पुलिस अंबाला के सहायक उप निरीक्षक विलायती राम ने थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में दी अपनी शिकायत में बताया कि वह अपने साथी पुलिसकर्मियों के साथ जीआरपी थाना अंबाला से एक्सप्रेस ट्रेन में ड्यूटी पर दिल्ली जा रहा था, जिस समय गाड़ी रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र पर पहुंची तो दो युवकों ने शराब के नशे में उसके साथ मारपीट की व उसकी वर्दी फाड़ दी। उसकी शिकायत पर थाना जीआरपी कुरुक्षेत्र में धारा 332,333,353 व 186 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
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पुलिस ने मामले के आरोपी सुरजीत कुमार व अनिल सिंह को गिरफ्तार कर अिदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले का चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए चार मार्च को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपियों को धारा 333 आईपीसी के तहत 05/05 साल की कैद व 3500/3500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 02/02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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धारा 332 आईपीसी के तहत 03/03 साल की कैद व 3000/3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 02/02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 353 आईपीसी के तहत 02/02 साल की कैद व 3000/3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 02/02 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी व धारा 186 आईपीसी के तहत 03/03 महीने की कैद व 500/500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई, जुर्माना न भरने की सूरत में 07/07 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।