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Kurukshetra News: निराश्रित बच्चों के लिए पेंशन योजना, सरकार हर माह दे रही 1850 रुपये की वित्तीय सहायता

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 30 Dec 2024 01:56 AM IST
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Pension scheme for destitute children, government is giving financial assistance of Rs 1850 every month
कुरुक्षेत्र। जिले के 21 वर्ष तक की आयु का बच्चा जो अपने माता-पिता की सहायता अथवा देखभाल से उनकी मृत्यु होने के कारण, अपने पिता के घर से पिछले दो वर्ष की अवधि से अनुपस्थित होने के कारण अथवा माता-पिता के लंबी सजा, जोकि एक वर्ष से कम न हो या मानसिक व शारीरिक अक्षमता के कारण वंचित हो जाते हैं और जिनके माता-पिता, अभिभावक की सभी साधनों से वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं है। ऐसे बच्चे प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं सहकारिता विभाग की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता का लाभ पात्र है।
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यह जानकारी उपायुक्त नेहा सिंह ने देते हुए बताया कि उपरोक्त विभाग की ओर से एक परिवार में दो बच्चों तक 1850 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा पेंशन प्रदान की जा रही है। उपरोक्त स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक व्यक्ति के पास बेसहारा होने का प्रमाणपत्र, बच्चों के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र व आवेदक का पांच वर्ष या उससे अधिक की अवधि का हरियाणा राज्य में निवासी होने का दस्तावेज जैसे कि फोटोयुक्त वोटर कार्ड या राशन कार्ड आदि की स्वयं सत्यापित फोटो प्रति सहित परिवार पहचान पत्र होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चे के माता-पिता या अभिभावक किसी भी सरकार द्वारा पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहा है, वो उपरोक्त स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। स्कीम का लाभ लेने के इच्छुक प्रार्थी अपने नजदीकी अंत्योदय सरल केंद्र, अटल सेवा केंद्र सहित सीएससी केंद्र पर आवेदन कर सकते हैं।
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