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Kurukshetra News: गांजा के साथ पकड़ी गई दोषी महिला को एक साल की कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 15 Mar 2024 04:17 AM IST
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One year rigorous imprisonment to the guilty woman caught with ganja
कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले गांजे के साथ पकड़ी गई महिला को दोषी मानते हुए अदालत ने एक साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी सिमरती निवासी बस्ती इंदिरा कॉलोनी पर अदालत ने 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोषी के कब्जे से दो किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था।
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सहायक जिला न्यायवादी कर्मबीर ने बताया कि तीन नवंबर 2019 को सीआईए-एक की टीम रेलवे रोड पर गोल बैंक के नजदीक गश्त कर रही थी। इस दौरान टीम को गोल बैंक की तरफ से एक महिला पॉलिथीन लिए आते हुए दिखाई दी। उक्त महिला पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करने लगी जिसे टीम ने महिला पुलिसकर्मी की मदद से गिरफ्त में लिया था। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से दो किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। आरोपी के विरुद्ध थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया था। इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरिंद्र शर्मा की एनडीपीएस एक्ट की विशेष अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी महिला सिमरती को दोषी करार देते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे एक माह का अतिरिक्त कठोर कारावास काटना होगा।
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