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Kurukshetra News: ट्राले से बाइक चालक को कुचलने के दोषी चालक को एक साल कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 23 Jan 2024 03:22 AM IST
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One year imprisonment for the driver found guilty of crushing a bike driver with a trolley
कुरुक्षेत्र। सात साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में अदालत ने दोषी को एक साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सतबीर सिंह निवासी भवानी खेड़ा जिला भिवानी पर एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। पुलिस को दिए बयान में गुरनाम सिंह निवासी बारना ने बताया था कि वह 28 सितंबर 2017 को सुबह करीब साढ़े 10 बजे अपनी बाइक पर निजी काम से कुरुक्षेत्र आ रहा था। उसके आगे उसका बेटा अभिषेक अपनी बाइक पर जा रहा था। खानपुर रोड़ान के नजदीक बाजीगर डेरा के पास पहुंचे तो पीछे से आए ट्राला चालक ने उसके बेटे अभिषेक की बाइक को टक्कर मार दी थी। ट्राला चालक ने उसके बेटे को बाइक सहित कुचल दिया था, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। हादसे के बाद ट्राला चालक मौके से भाग गया था। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी ट्राला चालक सतबीर सिंह को गिरफ्तार किया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) कुरुक्षेत्र अंजलि नरवाल की अदालत ने चालक सतबीर सिंह को दोषी करार देते हुए एक साल कारावास और एक हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे दो माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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