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Kurukshetra News: चुनाव प्रचार काफिले में 10 से ज्यादा वाहन नहीं होंगे शामिल
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कुरुक्षेत्र। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के लिए जनसाधारण को असुविधा न हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। केवल चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उक्त जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शांतनु शर्मा ने दी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े वाहनों के काफिलों में यदि कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य का मंत्री या अन्य विशेष व्यक्ति शामिल है तो काफिलों को 10 वाहनों में तोड़ा जाएगा और दूसरे काफिले में कम से कम 100 मीटर का फासला होगा। एक बाइक पर एक से डेढ़ फीट के झंडे को साथ लेकर चलने की अनुमति होगी। रोड शो के समय जनसाधारण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।
उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात्रि 10 से प्रात: छह बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी हर प्रकार के चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे।
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोड़कर 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े वाहनों के काफिलों में यदि कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य का मंत्री या अन्य विशेष व्यक्ति शामिल है तो काफिलों को 10 वाहनों में तोड़ा जाएगा और दूसरे काफिले में कम से कम 100 मीटर का फासला होगा। एक बाइक पर एक से डेढ़ फीट के झंडे को साथ लेकर चलने की अनुमति होगी। रोड शो के समय जनसाधारण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और आधी सड़क पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा।
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उन्होंने कहा कि रोड शो के दौरान पटाखे फोड़ने व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात्रि 10 से प्रात: छह बजे तक प्रतिबंध रहेगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी हर प्रकार के चुनाव प्रचार पर निगरानी रखेंगे।
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