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Kurukshetra News: किसानों के खातों में भेजी 31.78 करोड़ रुपये से ज्यादा की अनुदान राशि
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कुरुक्षेत्र। फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत जिला के किसानों को 31 करोड़ 78 लाख 84 हजार 875 रुपये की अनुदान राशि जारी की गई। प्रदेश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से वर्ष 2024-25 में जिन 743 किसानों के कृषि यंत्रों जैसे सुपर सीडर, स्ट्रा बेलर, हे रैक व रोटरी स्लेशर का भौतिक सत्यापन करवाया गया था, उनका लगभग रुपये 8,30,49,875/- की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में जारी कर दी गई है।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, ताकि किसान कृषि यंत्र खरीद कर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में ही मिला सके। इससे भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत इन-सीटू एवं एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को अपनी फसलों के अवशेषों को रोटावेटर, सुपर सीडर व अन्य कृषि यंत्रों से खेतों में मिलाने या बेलर मशीन द्वारा अवशेषों की गांठ बनवाने पर रुपये एक हजार प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, जो अब वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर रुपये 1200/- प्रति एकड़ कर दी गई है।
इस स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 30 नवंर 2024 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले जिला के 26939 किसानों को लगभग 234815 एकड़ रुपये 23 करोड़ 48 लाख 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों की खरीद व इन-सीटू एवं एक्स-सीटू पराली प्रबंधन पर कुल मिलाकर जिला के किसानों को रुपये 31 करोड़ 78 लाख 64 हजार 875 रुपये की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में जारी कर दी गई है।
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कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कुरुक्षेत्र के उप निदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि इस योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाता है, ताकि किसान कृषि यंत्र खरीद कर फसल अवशेषों को जलाने के बजाय खेतों में ही मिला सके। इससे भूमि की उर्वरकता शक्ति बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत इन-सीटू एवं एक्स-सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए किसानों को अपनी फसलों के अवशेषों को रोटावेटर, सुपर सीडर व अन्य कृषि यंत्रों से खेतों में मिलाने या बेलर मशीन द्वारा अवशेषों की गांठ बनवाने पर रुपये एक हजार प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोत्साहन राशि दी जा रही थी, जो अब वर्ष 2025-26 में बढ़ाकर रुपये 1200/- प्रति एकड़ कर दी गई है।
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इस स्कीम के तहत वर्ष 2024-25 के लिए 30 नवंर 2024 तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करवाने वाले जिला के 26939 किसानों को लगभग 234815 एकड़ रुपये 23 करोड़ 48 लाख 15 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम के तहत कृषि यंत्रों की खरीद व इन-सीटू एवं एक्स-सीटू पराली प्रबंधन पर कुल मिलाकर जिला के किसानों को रुपये 31 करोड़ 78 लाख 64 हजार 875 रुपये की प्रोत्साहन राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में जारी कर दी गई है।
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