फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Man convicted of scooter theft sentenced to six months' imprisonment

Kurukshetra News: स्कूटी चोरी के दोषी को छह महीने की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 04 Feb 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Man convicted of scooter theft sentenced to six months' imprisonment
कुरुक्षेत्र। थानेसर सिटी पुलिस स्टेशन क्षेत्र में एक स्कूटी चोरी के मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डॉ. मोहिनी की अदालत ने आरोपी दलबीर सिंह को दोषी करार देते हुए छह महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया था जिसके बाद अदालत ने सजा में उदारता बरती और जुर्माना नहीं लगाया।
विज्ञापन

मुकदमे के अनुसार 30 मई 2025 को अंबाला जिले के रामगढ़ माजरा गांव निवासी आरोपी दलबीर सिंह ने शिकायतकर्ता की होंडा एक्टिवा स्कूटी को चुरा कर अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। इस आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 303 के तहत थानेसर सिटी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया और चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने आरोप स्वीकार कर लिया और मुकदमा चलाने से इन्कार कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed