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Kurukshetra News: साढ़े चार किलो अफीम रखने के दोषी को 10 साल कारावास
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कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला व सेशन न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने नशीला पदार्थ रखने के आरोपी को 10 साल की कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 18 जनवरी 2022 को एंटी नारकोटिक सेल के उप निरीक्षक पवन और मुख्य सिपाही नरेश की टीम पिपली चौक के पास मौजूद थी। गुप्त सूचना के आधार पर अमरजीत वासी पलासी कलां सोलन हिमाचल को एनएच-44 गांव सांवला से काबू किया। आरोपी के ट्रक की तलाशी लेने पर चार किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। थाना सदर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। चालान अदालत में दिया गया था।
नियमित सुनवाई करते हुए 24 मार्च अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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जिला न्यायवादी मेनपाल ने बताया कि 18 जनवरी 2022 को एंटी नारकोटिक सेल के उप निरीक्षक पवन और मुख्य सिपाही नरेश की टीम पिपली चौक के पास मौजूद थी। गुप्त सूचना के आधार पर अमरजीत वासी पलासी कलां सोलन हिमाचल को एनएच-44 गांव सांवला से काबू किया। आरोपी के ट्रक की तलाशी लेने पर चार किलो 500 ग्राम अफीम बरामद हुई। थाना सदर में नशीली वस्तु अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज करके गिरफ्तार किया गया। चालान अदालत में दिया गया था।
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नियमित सुनवाई करते हुए 24 मार्च अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश स्पेशल कोर्ट एनडीपीएस एक्ट की अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया। दोषी को 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। जुर्माना न भरने पर छह महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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