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Kurukshetra News: गोली मारकर हत्या करने के दो दोषियों को उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 16 Feb 2025 01:46 AM IST
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Life imprisonment to two accused of shooting and killing
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। गोली मारकर हत्या के दो आरोपियों को अतिरिक्त जिला एवं सेशन अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए सुरेंद्र उर्फ गागा व हरदीप सिंह उर्फ शेंटी निवासी कीर्ति नगर पर उक्त सजा के साथ-साथ अदालत ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें छह-छह माह अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी के अनुसार पुलिस को दी शिकायत में अनिल निवासी वशिष्ठ काॅलोनी ने बताया था कि उसका भाई विनोद कुमार कीर्ति नगर में शराब बेचने का काम करता था। 29 अगस्त 2020 को रात साढ़े आठ बजे वह उससे मिलने गया तो वह और उसका दोस्त विकास उसे राजेंद्र की चक्की के पास ही उसे मिल गए। जिसके बाद वह तीनों वहीं पर खड़े होकर बातचीत करने लगे। उसी समय गागा, शेंटी व मुकेश निवासी कीर्ति नगर, जयपाल निवासी गांधी नगर व दो अन्य युवकों के साथ आया। शेंटी ने आते ही विनोद के सिर में गोली मार दी व गागा ने पीछे से विकास की गर्दन में चाकू घोंप दिया था। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हुए तो आरोपी मौके से भाग गए थे। विनोद व विकास को सरकारी अस्पताल लेकर गए। जहां पर चिकित्सकों ने विनोद कुमार को मृत घोषित कर दिया।
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शिकायत मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को काबू कर लिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन अदालत ने आरोपी सुरेंद्र उर्फ गागा व हरदीप सिंह उर्फ शेंटी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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