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Kurukshetra News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी कोच को आजीवन कारावास
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर छात्राओं के पास अश्लील वीडियो भेजने वाले आरोपी कोच गुरमेल सिंह को जिला व सत्र अदालत ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 88 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2020 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में थाना शाहाबाद निवासी एक महिला ने बताया था कि उसकी बेटी शाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल का कोच गुरमेल उसकी नाबालिग लड़की तथा अन्य लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता है। आरोपी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें नाबालिग लड़कियों को अश्लील मैसेज व वीडियो भेजता था। आरोपी ने उसकी नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण किया है व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पर महिला थाना में पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। महिला निरीक्षक मेवा देवी द्वारा जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल चैकअप करवाया गया। जांच दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व 88 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 15 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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कुरुक्षेत्र। नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाकर छात्राओं के पास अश्लील वीडियो भेजने वाले आरोपी कोच गुरमेल सिंह को जिला व सत्र अदालत ने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 88 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को 15 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला न्यायवादी ने जानकारी देते हुए बताया कि मार्च 2020 को महिला थाना पुलिस को दी शिकायत में थाना शाहाबाद निवासी एक महिला ने बताया था कि उसकी बेटी शाहाबाद के एक स्कूल में पढ़ती है। स्कूल का कोच गुरमेल उसकी नाबालिग लड़की तथा अन्य लड़कियों के साथ अश्लील हरकत करता है। आरोपी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उसमें नाबालिग लड़कियों को अश्लील मैसेज व वीडियो भेजता था। आरोपी ने उसकी नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करके उसका यौन शोषण किया है व किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। जिसकी शिकायत पर महिला थाना में पोक्सो एक्ट, आईटी एक्ट तथा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। महिला निरीक्षक मेवा देवी द्वारा जांच के दौरान नाबालिग का मेडिकल चैकअप करवाया गया। जांच दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।
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मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गुरमेल सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व 88 हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना न भरने की सूरत में 15 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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