फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Life imprisonment to father and son found guilty of murder of woman

Kurukshetra News: महिला की हत्या के दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 20 Oct 2024 03:51 AM IST
विज्ञापन
Life imprisonment to father and son found guilty of murder of woman
कुरुक्षेत्र। साढ़े तीन साल पहले महिला की हत्या करने के दोषी पाए गए पिता-पुत्र को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी महाबीर और उसके पिता फूल सिंह निवासी तिगरी खालसा पर 33-33 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। पिता-पुत्र ने घर में घुसकर महिला पर हमला किया था। थाना केयूके में 25 मार्च 2021 को दर्ज शिकायत में बिट्टू निवासी तिगरी खालसा ने बताया था कि वह 24 मार्च को अपने परिवार के साथ घर पर था। उसी समय गली में फूल सिंह अपने बेटे के साथ गाली-गलौज करते हुए उनके घर में घुस गया था। आते ही उन्होंने उसके परिवार पर डंडों से हमला कर दिया। उसकी माता बिमला देवी बीच-बचाव करने के लिए आई थी तो आरोपियों ने उसे भी डंडों से हमला जख्मी कर दिया था। हमले से उसकी मां बेहोश हो गई थी। उन्हें एलएनजेपी अस्पताल ले गए थे। यहां से उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया था, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपी महाबीर व फूल सिंह को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

उप जिला न्यायवादी प्रदीप मलिक ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर महाबीर व फूल सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास व 33-33 हजार रुपये की सजा सुनाई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed