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Kurukshetra News: दोस्त की हत्या के दोषी को उम्र कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 15 Feb 2025 12:51 AM IST
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Life imprisonment for the person accused of murdering a friend
कुरुक्षेत्र। शराब पीते हुई कहासुनी के बाद अपने दोस्त की हत्या करने के आरोपी को जिला सेशन अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्र कैद व 30 हजार रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी नेपाल का रहने वाला है जबकि मृतक भी वहीं का था।
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पुलिस को दी शिकायत में दीपक ने बताया था कि वह नेपाल से काम करने के लिए भारत आए थे। वह और उसका दोस्त विनोद मथाना गांव में मछली तालाब पर नौकरी करता है जबकि नेपाल का रहने वाला चंद्र अपराध अन्वेषण शाखा -दो में खाना बनाने का काम करता था। आठ अक्तूबर 2020 की शाम को उसके साथ चंद्र व विनोद शराब पी रहे थे। इसी दौरान किसी बात पर चंद्र व विनोद की कहासुनी हो गई। बीच-बचाव करके दोनों को अलग कर दिया गया। अगले दिन सुबह करीब चार बजे चंद्र व विनोद मोटरसाइकिल पर शाहाबाद गए थे। रोज की तरह जब वह मथाना गांव में मछली तालाब पर गया तो उसको सूचना मिली कि चंद्र की मौत हो गई है। मौके पर आकर देखा कि चंद्र के सिर में चोट लगी थी। शिकायत पर थाना शाहाबाद में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
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14 फरवरी को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन अदालत ने बिरखा धमाला उर्फ विनोद कुमार वासी धामली जिला अधाम नेपाल को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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