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भाई की हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 24 May 2022 02:24 AM IST
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Life imprisonment for the murder of brother
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। जिला एवं सेशन न्यायाधीश आराधना साहनी की अदालत ने दो साल पहले भाई की हत्या करने के दोषी को अदालत ने आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। दोनों भाई बिहार से ईख बांधने के लिए गांव रामनगर आए थे। अबुनसर अक्सर शराब पीकर अपने भाई अजहरुद्दीन (दोषी) के साथ मारपीट करता था। इसी रंजिश में उसने अपने भाई की हत्या कर दी थी।

जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि 31 अगस्त 2020 को गुलजार सिंह वासी रामनगर ने थाना शाहाबाद पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसने काकड़ा पट्टी शाहबाद में लगती अमरीक सिंह की जमीन ठेके पर ली हुई थी। इस जमीन पर उसने ईख की खेती भी की थी। उसे ईख को बांधने के लिए दो भाई अबुनसर व अजहरुद्दीन वासी कुरसेला जिला अररिया (बिहार) को बुलाया हुआ था। दोनों भाई उसके खेत में बने ट्यूबवेल के कमरे पर ही रहते थे। 27 अगस्त 2020 को वह अपने खेत में गया तो अजहरुद्दीन ने बताया कि उसका भाई अबुनसर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। तब उसने दोनों भाइयों को मिलजुल कर रहने के लिए समझा दिया था। अगले दिन भी वह अपने खेत में गया तो वह भाई आपस में गाली गलौज कर रहे थे। उसने दोनों को समझा कर छुड़वा दिया था। शाम करीब छह बजे वह दोबारा खेत में गया तो अबुनसर का शव ट्यूबवेल के कोठे के बाहर पेड़ के नीचे तख्त पर पड़ा हुआ था। उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे और शरीर पर खून जमा हुआ था। उसके बाएं हाथ, मुंह व नाक को किसी जानवर ने खाया हुआथा। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने आरोपी अजहरुद्दीन को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। मामले की नियमित सुनवाई के बाद अदालत ने अजहरुद्दीन को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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