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पटाखे बेचने और बजाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 02 Nov 2021 12:12 AM IST
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Legal action will be taken against those selling and playing firecrackers
जिले में वायु की बिगड़ती गुणवत्ता को देखते हुए पटाखों पर पूर्णत प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब पटाखे बेचने के लिए अस्थाई लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे। वहीं यदि कोई दुकानदार पटाखे बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पटाखे बजाने वालों को भी बक्शा नहीं जाएगा। प्रशासन के इस फैसला का पर्यावरण के लिए काम कर रही संस्थाओं ने स्वागत किया है, वहीं हर दिवाली पटाखे बेचने वाले दबी जुबां में इसका विरोध कर रहे हैं। उपायुक्त एवं जिलाधीश ने सोमवार को इस मामले में आदेश जारी किए।
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राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत एनसीआर में शामिल 14 जिलों में किसी भी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर पूर्णत प्रतिबंध लगाने के आदेश पहले ही जारी कर दिए थे। अब एनसीआर के अतिरिक्त ऐसे जिले जिनमें पिछले वर्ष अक्टूबर व नवंबर-2020 में वायु की गुणवत्ता काफी निम्न स्तर पर थी, वहां भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। बता दें कि पिछले साल कुरुक्षेत्र वायु की खराब गुणवत्ता में देश के शहरों में टॉप पर आया था। इस बार भी वायु की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। रविवार को जहां एक्यूआई 280(खराब) पर था, वहीं सोमवार को भी 170 दर्ज किया गया।
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राज्य सरकार के आदेशानुसार विस्फोटक अधिनियम 2008 के तहत जिले में किसी भी प्रकार के पटाखों की ब्रिकी को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है। इन आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के अंडर सेक्शन 51 से 60, अंडर सेक्शन 188 व 1860 के तहत कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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