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गाड़ी पर पोस्टर लगाना उम्मीदवारों को पड़ेगा महंगा

Thu, 19 May 2016 12:50 AM IST
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र
अमर उजाला/ब्यूरो/कुरुक्षेत्र Updated Thu, 19 May 2016 12:50 AM IST
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it will be costly to paste any poster on candidate`s car
नप चुनाव - फोटो : amar ujala
नगर परिषद चुनाव मैदान में उतरे उम्मीदवारों को किसी भी गाड़ी पर पोस्टर लगाना महंगा पड़ सकता है। ऐसे वाहन को भी उम्मीदवार के खर्चे में जोड़ दिया जाएगा और 1 लाख रुपए से अधिक का खर्च दिखाई दिया तो चुनाव अधिकारी संबंधित उम्मीदवार को न केवल नोटिस जारी करेंगे बल्कि उसके खिलाफ आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाई भी की जा सकती है। आचार संहिता का यह पाठ रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम सतबीर कुंडू ने महज 20 मिनट में थानेसर नगर परिषद के सभी वार्डों में उतरे उम्मीदवारों को पढ़ाया। जिला सचिवालय में बुधवार को दोपहर बाद की गई बैठक में सभी 30 वार्डों के उम्मीदवारों को आमंत्रित किया गया था। जिसमें न केवल उम्मीदवारों को चुनाव आयोग की ओर से आचार संहिता को लेकर जारी निर्देशों की प्रति बांटी गई बल्कि एसडीएम ने एक-एक प्वांईट को उन्हें समझाया। उन्होंने कहा कि आयोग की ओर से निर्धारित टीम उम्मीदवारों के प्रचार-प्रसार से लेकर उनके द्वारा किए जाने वाले खर्च पर भी पूरी निगरानी रखेगी। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार जहां सरकारी भवनों व संपत्ति पर पोस्टर भी नहीं चस्पा सकते तो वहीं निजी भवनों पर भी उन्हें संबंधित मालिक की अनुमति लेनी होगी। रेली व जुलुस आदि के लिए भी प्रमिशन लेनी होगी तो वहीं उन्हें अपने खर्च का 27 मई को हिसाब भी देना होगा। उम्मीदवार एक लाख रुपए तक अपने चुनाव पर खर्च कर सकते हैं।
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देना होगा चुनाव एजेंट का पूरा ब्यौरा
उम्मीदवारों को अपना एक चुनाव एजेंट बनाने का निर्णय ले सकते हैं, लेकिन उन्हें उसकी पूरी जानकारी अधिकारियों को देनी होगी। इसके लिए प्रफॉर्मा फार्म-2 भी तय किया गया है, जिसे बैठक के दौरान उम्मीदवारों को वितरित भी किया गया। पॉलिंग एजेंट स्थानीय होने की शर्त भी रखी गई है।
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23 को सांय 5 बजे थम जाएगा शोर
चुनावी शोर 23 मई को सांय 5 बजे थम जाएगा। आचार संहिता के अनुसार उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार इस दिन तक कर सकते हैं, जिसमें लाउड स्पीकर से  लेकर जनसभा भी शामिल रहेंगी। 24 मई को वह घर-घर जाकर मतदाताओं तक पहुंच सकते हैं।
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ऐसा न हो कि शहर को सुधारने में लगे 4 माह
रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम ने कड़ी चेतावनी देते हुए उम्मीदवारों को कहा कि वह आचार संहिता की गरिमा को बनाएं रखे। हल्की सी भी अवहेलना उन्हें भारी पड़ सकती है। उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार इस तरीके से भी न करें कि शहर को सुधारने के लिए 4 माह का समय लग जाए। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा जाए।


6 बूथ बदले जाने की आयोग ने दी मंजूरी
नगर परिषद चुनाव के लिए प्रशासन की ओर से वार्ड नं 14 व 26 के 3-3 बूथ बदले गए हैं। जिन पर राज्य चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। बैठक में सभी उम्मीदवारों को बूथ सूची भी सौंपी गई और बदले गए बूथों से भी अवगत करवाया गया। पहले एक बंद पड़े स्कूल में बूथ बनाया गया था तो वहीं एक अन्य स्कूल की खस्ता हाल बिल्डिंग में भी बूथ स्थापित किया गया। लेकिन अब इन दोनों बूथों को भी बदल दिया गया। हालांकि कई प्रत्याशियों ने इन पर आपत्ति जताई और कहा कि नए बनाए गए बूथ ज्यादा दूरी पर होंगे, तो एसडीएम ने अब इसमें बदलाव से इंकार कर दिया।
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