फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   In case of refusal to register an FIR, the complainant can directly complain to the Magistrate.

Kurukshetra News: एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर शिकायतकर्ता सीधा मैजिस्ट्रेट से कर सकते हैं शिकायत

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 19 Nov 2025 01:14 AM IST
विज्ञापन
In case of refusal to register an FIR, the complainant can directly complain to the Magistrate.
कुरुक्षेत्र। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं सीजेएम नीतिका भारद्वाज ने कहा कि किसी शिकायतकर्ता की यदि कोई पुलिस अधिकारी शिकायत लिखने या जांच करने से मना करे, तो घटना की जानकारी सीधे मैजिस्ट्रेट को दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैजिस्ट्रेट पुलिस को संबंधित मामले की जांच करने के आदेश देंगे या फिर वे स्वयं भी इसकी जांच कर सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्मसरोवर पर स्थापित किए गए स्टॉलों पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है।
विज्ञापन

सीजेएम ने बताया कि किसी भी अपराध की रिपोर्ट लिखना पुलिस का कर्तव्य है। शिकायतकर्ता महिला होने पर महिला पुलिस की ओर से ही उसकी दी गई शिकायत दर्ज की जाएगी और यदि शिकायतकर्ता पीड़ित मानसिक रोगी है तो उसको थाने में भी आने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसके घर जाकर ही उसकी शिकायत दर्ज करेगी। ऐसी स्थिति में जब सूचना पुलिस को दर्ज करवाई जाएगी तो उसकी वीडियो बनाना अनिवार्य है।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट की हॉर्ड कॉपी संबंधित थाने से नि:शुल्क प्राप्त कर सकता है। किसी भी अपराध के घटने के बाद पुलिस के पास जाकर उस अपराध की जानकारी या रिपोर्ट को कानूनी भाषा में प्रथम सूचना रिपोर्ट कहा जाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed