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Kurukshetra News: डीटीपी की टीम ने अवैध कालोनी में किए गए निर्माण को किया नष्ट
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शाहाबाद। करीब 15 एकड़ में पनप रही एक अवैध काॅलोनी में तोड़-फोड़ की कार्रवाई अमल में लाई गई, जहां सड़कें, सीवरेज और मैनहॉल और गेट के अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया।
डीटीपी विक्रम कुमार ने बताया कि विभाग के पास गांव कांकडा में लगभग 15 एकड़ में अवैध काॅलोनी के पनपने का मामला आया था। इसके बाद विभाग की ओर से भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध काॅलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग की ओर से इन अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।
उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाॅट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार की ओर से जारी हिदायतों का पालन करें।
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डीटीपी विक्रम कुमार ने बताया कि विभाग के पास गांव कांकडा में लगभग 15 एकड़ में अवैध काॅलोनी के पनपने का मामला आया था। इसके बाद विभाग की ओर से भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए गए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों न तो अवैध काॅलोनियों में किए जा रहे निर्माण को रोका और न ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग की ओर से इन अवैध काॅलोनियों में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है।
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उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लाॅटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे में आकर प्लाॅट न खरीदें और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता की जानकारी प्राप्त कर लें। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार की ओर से जारी हिदायतों का पालन करें।
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