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पांच साल की बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को सुनाई 25 साल कैद की सजा
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दो साल पहले गली में खेल रही पांच साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के दोषी को अदालत ने 25 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी दीदार सिंह उर्फ दीपू वासी कुरुक्षेत्र को छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 27 जून 2019 को सदर थाना के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह घरेलू औरत है तथा उसका पति रोजगार के लिए शहर में काम करता है। शाम करीब 6 बजे उसकी पांच साल की बेटी घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी दीपू उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अश्लील हरकत की थी। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग के बयान अदालत में दर्ज कराए गए थे। अगले दिन 28 जून को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 12 अगस्त 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दीदार सिंह उर्फ दीपू को दोषी करार दिया। साथ ही 25 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 27 जून 2019 को सदर थाना के अंतर्गत रहने वाली एक महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह घरेलू औरत है तथा उसका पति रोजगार के लिए शहर में काम करता है। शाम करीब 6 बजे उसकी पांच साल की बेटी घर के बाहर गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी दीपू उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और अश्लील हरकत की थी। शिकायत पर महिला थाना कुरुक्षेत्र में पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत नाबालिग के बयान अदालत में दर्ज कराए गए थे। अगले दिन 28 जून को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए 12 अगस्त 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष दुआ की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी दीदार सिंह उर्फ दीपू को दोषी करार दिया। साथ ही 25 साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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