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बिना मास्क घर से बाहर निकले तो पुलिस कर लेगी गिरफ्तार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Apr 2020 11:21 PM IST
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goout from home without mask, police can arrest or do fine
कोरोना की महामारी में अगर आप बिना मास्क पहने घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाऐं, क्योंकि जिला प्रशासन ने पुलिस विभाग को घर से बाहर बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों को गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के अनुसार आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जानकारी जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने दी।
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उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए जिले में घरों से बाहर निकलने पर और सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए मुंह पर मास्क लगाना जरूरी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति या अधिकारी को कहीं भी किसी भी कार्य के लिए कहीं भी जाना है हो तो कपडे़ से बने थ्री प्लाइ मास्क को पहनना जरूरी है। अगर कोई भी व्यक्ति, अधिकारी व कर्मचारी इन आदेशों की अवहेलना करते पाया गया तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर उसके खिलाफ नियमों की उल्लंघन करने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने अपने आदेशों में कहा कि आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 की धारा 22 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिए जाते है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी जरूरी कार्य के लिए बाजार, सार्वजनिक स्थल, गली, अस्पताल, कार्यालय इत्यादि में जाते समय अपने मुंह पर थ्री प्लाई या फिर कपड़े का मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ अपने निजी या सरकारी वाहन को चलाते समय, किसी साईट, कार्यालय व अन्य कार्यस्थल पर काम करते समय, किसी व्यक्ति, अधिकारी, कर्मचारी द्वारा किसी मीटिंग/भीड को अटैंड करते समय भी मास्क पहनना अनिवार्य है। जिला में सभी विभागाध्यक्ष भी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के कर्मचारी भी मास्क पहनकर ही कार्यालय में आए।
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मछली पालन के लिए भी कुछ कार्यों में दी छूट
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस कोविड-19 को महामारी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा सभी जरूरी इंतजाम किए गए है। सरकार द्वारा 14 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। इसलिए सरकार के आदेशानुसार जिला में मछली पकड़ने के एक्वाकल्चर के संचालन सहित फीडिंग या रखरखाव, कटाई प्रसंस्करण, पैकेजिंग, कोल्ड चेन सैल और मार्केटिंग हैचरी फीड, वाणिज्यिक एक्वारिया और मछली उत्पादों बीज फीड और इन सभी गतिविधियों के लिए श्रमिकों सहित कुछ नियमों के तहत छूट दी है। उपरोक्त संशोधन के लिए पुलिस अधीक्षक सहित जिले के सभी एसएचओ और थाना प्रभारी को इन आदेशों की पालना करने के लिए तथा संशोधन छूट के लिए सलाह दी है। इन आदेशों को अवहेलना करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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