फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Fugitive arrested for killing wife 22 years ago, sent to jail

22 साल पहले पत्नी की हत्या का सजायाबी भगोड़ा मोस्ट वांटेड गिरफ्तार, भेजा जेल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 12 Sep 2021 11:32 PM IST
विज्ञापन
Fugitive arrested for killing wife 22 years ago, sent to jail
22 साल पहले पत्नी की हत्या के मामले में सजायाफ्ता भगोड़े अपराधी को सीआईए-2 ने काबू किया। पुलिस ने अपराधी बहादुर सिंह वासी असमानपुर के खिलाफ अदालत की अवमानना का केस दर्ज करके उसे जेल भेज दिया है। हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए अदालत ने 13 सितंबर तक वारंट जारी किए थे। बहादुर सिंह को पत्नी की हत्या के मामले में जिला अदालत ने दोषी मानते हुए उम्रकैद सुनाई थी।
विज्ञापन

पुलिस उप-अधीक्षक (मु.) सुभाष चंद्र ने बताया कि बहादुर सिंह वासी असमानपुर के खिलाफ सदर पिहोवा थाना पुलिस ने वर्ष 1999 में पत्नी की हत्या के आरोप में केस दर्ज किया था। इस मामले में आरोपी को जिला अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हत्यारे ने साढ़े छह साल तक जेल में सजा काटी थी। उसके बाद वो पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से जमानत लेकर जेल से बाहर आ गया था, मगर अवधि पूर्ण होने के बाद भी वह अदालत में हाजिर नहीं हुआ था। लिहाजा, कार्रवाई करते हुए सीजेएम नवजोत कलेर की अदालत ने भगोड़े की गिरफ्तारी के लिए 13 सितंबर तक के वारंट जारी किए थे। भगोड़े की गिरफ्तारी के लिए सीआईए-2 को मामला सौंपा गया था। तभी से पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही थी।
विज्ञापन

शनिवार को सीआईए-2 के उप निरीक्षक राजपाल, सहायक उप निरीक्षक सतविंद्र सिंह, प्रवीण, तरशेम की टीम ने भगोड़े बहादुर सिंह को पिहोवा में गुरु नानक एकेडमी डेरा बडैचपुर के समीप से गिरफ्तार किया तथा उसके खिलाफ केस दर्ज करके अदालत में पेश किया, जहां से अदालत ने उसे कारागार भेज दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed