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चावल व्यापारी से 21 लाख 26 हजार 250 रुपये की धोखाधड़ी, तीन नामजद
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चावल डिलीवरी देने के नाम पर व्यापारी से 21 लाख 26 हजार 250 रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। तीन लोगों ने चावल व्यापारी को व्हाट्सएप पर जाली बिल और बिल्टी भेजकर उक्त रकम ट्रांसफर करा ली, मगर व्यापारी को चावल की डिलीवरी नहीं दी। लिहाजा, व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने तीन लोगों को नामजद किया है।
गांव हमीदपुर वासी माया राम ने बाबैन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह चावल का व्यापार करता है। दूसरे राज्यों से जरूरत अनुसार चावल खरीद कर सप्लाई करता है। उसने बिहार के कगारिया बेलदौर सकोरा चक्रमाणिया की जगत गुरु राइस मिल के निदेशक देशबंधू पटेल और राजेश कुमार से चावल भेजने का सौदा फोन पर तय किया था। सौदे के अनुसार 11 मई को उन्होंने व्हाट्सएप पर उसके पास जाली बिल और बोगस बिल्टी बनाकर भेज दिए थे। बिल्टी और बिल मिलने के बाद आरोपियों ने फोन पर उससे उनके खाते में आरटीजीएस के जरिए भुगतान करने की मांग की।
उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके पास 1050 क्विंटल चावल तैयार है। विश्वास करके उसने आरोपियों की कंपनी के खाते में भुगतान कर दिया, परंतु उसको फर्म से कोई चावल की डिलीवरी नहीं भेजी गई थी। उसके बाद जब उसने आरोपियों से बातचीत के लिए फोन किया तो उन्होंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। बाद में जब उसने फर्म के अधिकृत एजेंट बद्रीनाथ वासी गांव हरिपुर डीह टोल जिला मधुबनी बिहार से संपर्क किया तो आरोपी ने उससे कहा कि उन्होंने उसके चावल की डिलीवरी भेज दी है, अगर डिलीवरी नहीं पहुंची तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं कंपनी निदेशक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि चावल या पैसे के बारे में फोन मत करना, नहीं तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। आरोपियों ने उसे जाली बिल और बोगस बिल्टी देकर 21 लाख 26 हजार 250 रुपये की ठगी की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देशबंधु पटेल, राजेश कुमार व बद्रीनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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बाबैन के थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 420, 406, 506, 120बी सहित विभिन्न धाराओं में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की तफ्तीश जारी है, जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।
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गांव हमीदपुर वासी माया राम ने बाबैन थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि वह चावल का व्यापार करता है। दूसरे राज्यों से जरूरत अनुसार चावल खरीद कर सप्लाई करता है। उसने बिहार के कगारिया बेलदौर सकोरा चक्रमाणिया की जगत गुरु राइस मिल के निदेशक देशबंधू पटेल और राजेश कुमार से चावल भेजने का सौदा फोन पर तय किया था। सौदे के अनुसार 11 मई को उन्होंने व्हाट्सएप पर उसके पास जाली बिल और बोगस बिल्टी बनाकर भेज दिए थे। बिल्टी और बिल मिलने के बाद आरोपियों ने फोन पर उससे उनके खाते में आरटीजीएस के जरिए भुगतान करने की मांग की।
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उन्होंने विश्वास दिलाया कि उनके पास 1050 क्विंटल चावल तैयार है। विश्वास करके उसने आरोपियों की कंपनी के खाते में भुगतान कर दिया, परंतु उसको फर्म से कोई चावल की डिलीवरी नहीं भेजी गई थी। उसके बाद जब उसने आरोपियों से बातचीत के लिए फोन किया तो उन्होंने उसका फोन उठाना बंद कर दिया। बाद में जब उसने फर्म के अधिकृत एजेंट बद्रीनाथ वासी गांव हरिपुर डीह टोल जिला मधुबनी बिहार से संपर्क किया तो आरोपी ने उससे कहा कि उन्होंने उसके चावल की डिलीवरी भेज दी है, अगर डिलीवरी नहीं पहुंची तो वह कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं कंपनी निदेशक को फोन किया तो उन्होंने कहा कि चावल या पैसे के बारे में फोन मत करना, नहीं तो वह उसे और उसके परिवार को जान से मार देंगे। आरोपियों ने उसे जाली बिल और बोगस बिल्टी देकर 21 लाख 26 हजार 250 रुपये की ठगी की है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी देशबंधु पटेल, राजेश कुमार व बद्रीनाथ के खिलाफ धोखाधड़ी व जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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बाबैन के थाना प्रभारी जगबीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने 420, 406, 506, 120बी सहित विभिन्न धाराओं में तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामले की तफ्तीश जारी है, जांच के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी।