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Kurukshetra News: हीरा लाल हत्याकांड में चार दोषियों को आजीवन कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 May 2025 01:21 AM IST
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Four convicts sentenced to life imprisonment in Hira Lal murder case
कुरुक्षेत्र/शाहाबाद। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने हीरा लाल हत्याकांड के चार दोषियों राहुल कुमार, गोल्डी कुमार, मनीष कुमार व नसीब चंद निवासी मोहडी को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। लगाई गई जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषियों को आठ-आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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इस मामले में गत 19 नवंबर 2019 को अभिलाश निवासी मिर्जापुर जिला अंबाला ने शाहाबाद पुलिस को शिकायत दी थी, जिसमें बताया था कि गत 18 नवंबर को वह अपने भाई के साथ गांव मोहडी में मौसी के घर शादी समारोह में आए हुए थे। रात को नाचते समय उसके पिता की मनीष नाम के युवक के साथ किसी बात पर कहासुनी हो गई। शादी में आए रिश्तेदारों ने उसको समझा बुझाकर वापस भेज दिया था। थोड़ी देर बाद वह अपने कुछ साथियों के साथ चाकू व डंडे लेकर आया। उन्होंने आते ही उसके छोटे भाई हीरा लाल के पेट में चाकू से वार किया व अन्य आरोपियों ने भी उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गए थे। उसके भाई को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई थी। शिकायत पर थाना शाहाबाद में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके जांच की गई। इस मामले में आरोपी राहुल कुमार, गोल्डी कुमार, मनीष कुमार व नसीब चंद को गिरफ्तार किया गया था। आरोपियों को गिरफ्तार करके कारागार भेज दिया था। मामले का चालान अदालत में दिया गया था। गत 16 मई को मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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