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मारपीट के चार दोषियों को दो-दो साल की कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Jul 2022 02:00 AM IST
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Four convicts of assault were imprisoned for two years, Kurukshetra
संवाद न्यूज एजेंसी
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कुरुक्षेत्र। मारपीट करने के मामले में अदालत ने चार दोषियों को दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी प्रेम कुमार, विशाल व बाली वासी गांधी नगर और प्रदीप कुमार वासी जम्मू कॉलोनी यमुनानगर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषियों को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जिला उप न्यायवादी चंद्रमोहन ने बताया कि चार जून 2021 को रवि कुमार वासी गांधीनगर ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि प्रेम कुमार उसका पड़ोसी है। उसने उससे 45 हजार रुपये उधार लिए थे। उसने 40 हजार रुपये तो वापस कर दिए थे, लेकिन पांच हजार रुपये बकाया रह गए थे।
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तीन जून 2021 को उसने प्रेमी से अपने पैसे मांगे तो उसने अपने बेटे विशाल, रिश्तेदार बाली व अन्य रिश्तेदार के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की थी। आरोपियों ने उस पर तलवार से जानलेवा हमला किया था। शिकायत पर थाना कृष्णा गेट में मामला दर्ज करके जांच करते हुए आठ जून को आरोपी प्रेम कुमार,विशाल, बाली व प्रदीप कुमार गिरफ्तार किया था। आरोपियों को अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था तथा मामले का चालान अदालत में दिया था।
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मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अराधना साहनी की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर मारपीट करने के आरोप में प्रेम कुमार, विशाल, बाली व प्रदीप कुमार को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास और पांच-पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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