फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Five years rigorous imprisonment for the person convicted of raping a child

Kurukshetra News: बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को पांच साल कठोर कैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 11 May 2024 01:46 PM IST
विज्ञापन
Five years rigorous imprisonment for the person convicted of raping a child
कुरुक्षेत्र। सवा साल पहले पिहोवा के निकटवर्ती गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी पर 10 हजार रुपये भी लगाया है। दोषी मुकेश उस बच्ची को खेलते समय अपने साथ रजबाहे में ले गया था, जहां उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया।
विज्ञापन

थाना सदर पिहोवा में 24 फरवरी 2023 को दर्ज शिकायत में महिला ने बताया था कि उसकी नौ वर्ष की पोती उनके पड़ोसी के घर में खेल रही थी। रात करीब आठ बजे तक वह घर नहीं पहुंची तो उन्होंने उसकी तलाश शुरू कर दी। काफी तलाश करने पर उनको रजबाहे की पुलिया के नीचे से लड़की की रोने की आवाज सुनाई दी। मौके पर पहुंचकर देखा तो मुकेश उसकी पोती के साथ अश्लील हरकतें कर रहा था। उनको देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया था। बच्ची के बयान के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ी थी। शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन

उप जिला न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी मुकेश उर्फ गोल्डी को पांच साल कठोर कारावास व 10 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर छह माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed