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Kurukshetra News: फल विक्रेता से मारपीट कर रुपये छीनने वाले दो दोषियों को पांच-पांच साल कैद
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- अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
- जुर्माना राशि अदा न करने पर काटनी होगी तीन माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पिहोवा। छीनाझपटी के दो आरोपियों को अदालत ने पांच-पांच साल कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन अगस्त 2021 को जसबीर निवासी अरुणाय ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह ड्रेन पुल के पास फल बेचने का काम करता है। एक अगस्त 2021 को वह फसलों की बिक्री करने के बाद अपने टेंपो वाहन से वापस आ रहा था। उसी समय चार-पांच नकाबपोश आये और उसे टेंपो से नीचे उतारकर उसके साथ मारपीट की थी और उससे 17 हजार रुपये और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। उन्हाेंने ने करीब एक साल पहले भी उससे 2.5 लाख रुपये छीने थे। जिसकी शिकायत थाना पिहोवा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए वकील निवासी भट्ट माजरा व सोनू वासी टिकरी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए सात नवंबर को अदालत ने वकील व सोनू को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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- जुर्माना राशि अदा न करने पर काटनी होगी तीन माह की अतिरिक्त सजा
संवाद न्यूज एजेंसी
पिहोवा। छीनाझपटी के दो आरोपियों को अदालत ने पांच-पांच साल कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई है। तीन अगस्त 2021 को जसबीर निवासी अरुणाय ने अपनी शिकायत में बताया था कि वह ड्रेन पुल के पास फल बेचने का काम करता है। एक अगस्त 2021 को वह फसलों की बिक्री करने के बाद अपने टेंपो वाहन से वापस आ रहा था। उसी समय चार-पांच नकाबपोश आये और उसे टेंपो से नीचे उतारकर उसके साथ मारपीट की थी और उससे 17 हजार रुपये और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। उन्हाेंने ने करीब एक साल पहले भी उससे 2.5 लाख रुपये छीने थे। जिसकी शिकायत थाना पिहोवा में दर्ज कराई गई थी। पुलिस टीम ने मामले में कार्रवाई करते हुए वकील निवासी भट्ट माजरा व सोनू वासी टिकरी को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए सात नवंबर को अदालत ने वकील व सोनू को दोषी पाते हुए पांच-पांच साल कारावास व 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।