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Kurukshetra News: अवैध क्लीनिक चलाने पर पांच साल का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 01 Aug 2025 01:01 AM IST
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Five years imprisonment for running illegal clinic
कुरुक्षेत्र/पिहोवा। अवैध रूप से क्लीनिक चलाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। अदालत ने आरोपी तलहेड़ी निवासी लखविंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए पांच साल कारावास और एक लाख 26 हजार 250 रुपये जुर्माने के भुगतान की सजा सुनाई है।
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जिला न्यायवादी ने बताया कि गत 19 दिसंबर 2016 को सिविल सर्जन के आदेश पर डॉ. अजीतपाल मेडिकल ऑफिसर सीएचसी पिहोवा ने एक टीम का गठन किया था। टीम ने प्रभात क्लीनिक पर छापा मारकर लखविंद्र सिंह को अवैध रूप से क्लीनिक चलाते हुए पकड़ा। इसके विरुद्ध थाना पिहोवा में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अब अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी लखविंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 336 के तहत तीन माह कारावास व 250 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आईपीसी की धारा 417, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट की धारा 18-ए, धारा 18-सी और धारा 15-बी के तहत सजा सुनाई है।
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