फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Five years imprisonment for abetment to suicide of pregnant wife

आठ माह की गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को सुनाई पांच साल कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 17 Dec 2021 01:27 AM IST
विज्ञापन
Five years imprisonment for abetment to suicide of pregnant wife
कुरुक्षेत्र। ढाई साल पहले आठ माह की गर्भवती पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने के दोषी को अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। इस घटना में महिला के गर्भ में पल शिशु की भी मौत हो गई थी।
विज्ञापन

जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 17 जुलाई 2019 को राजकुमार वासी करनाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया था कि उसकी बेटी कोमल की शादी वर्ष 2016 में रवि कुमार वासी गांधी नगर थानेसर के साथ हुई थी। उसके बाद से ही रवि उसकी बेटी के साथ नशे में मारपीट करता था। उसकी बेटी आठ माह की गर्भवती थी, तब उसके पति की मारपीट से तंग होकर वह लोग उसे मायके ले आए थे। कुछ दिन के बाद उसका पति रवि उसे जबरदस्ती अपने साथ उसके घर ले गया था। 15 जुलाई को उसके पास संजू वासी गांधी नगर ने फोन पर सूचना दी उसकी बेटी की तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उसे सरकारी अस्पताल ले गए हैं। वहां पर पहुंच कर पता चला कि उसकी बेटी ने अपने पति रवि से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें उसके गर्भ में पल रहे आठ माह के शिशु की भी मौत हो गई थी। बयान परथाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने 20 जुलाई 2019 को आरोपी रवि कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेजा था। मामले की नियमित सुनवाई करते हुए 16 दिसंबर 2021 को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनीष कुमार दुआ की अदालत ने गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी रवि कुमार को आईपीसी की धारा 306 आईपीसी के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल कैद की सजा सुनाई। वहीं आरोपी को पांच हजार रुपये जुर्माने की देना होगा। जुर्माना न भरने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed