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धोखाधड़ी में तीन महिलाओं सहित पांच आरोपी नामजद
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संवाद न्यूज एजेंसी
कुरुक्षेत्र। कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके लोन लेने के आरोप में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुकेश कुमार ने कृष्णा गेट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी ग्राहकों को गृह ऋण की सुविधा प्रदान करती है। कैथल वासी रीमन ने कंपनी से गृह ऋण के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने महिला को 10 लाख 69 हजार रुपये का गृह ऋण स्वीकृत किया था। 30 नवंबर 2018 को ऋण करार व अन्य आवश्यक दस्तावेज ऋणियों को ऋण सुविधा के तहत प्रदान किया था। इस ऋण की अदायगी के लिए संपत्ति को कंपनी के बाद गारंटी के तौर पर रखा था।
यह संपत्ति रीमन ने यमुनानगर की सुलक्षणा रानी से 10 दिसंबर 2018 से खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते समय ऋण की दोबारा अदायगी को सुनिश्चित करते हुए कैथल वासी सतबीर ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। ऋण करार की शर्तों के अनुसार चुकाने का आश्वासन दिया था। ऋण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने ऋण खाते में वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया गया और न ही मासिक किस्तों की अदायगी की गई।
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कंपनी की ओर से ऋणियों से संपर्क किया गया तो जानकारी मिली कि इस संपत्ति पर कोई अन्य रह रहा है, जिसकी मालिक बलजीत कौर है। कंपनी के कर्मचारी ने छानबीन की तो पाया कि इस संपत्ति के साथ लगता खाली प्लाट है, जो ऋणी ने ऋण लेने के लिए पहले दस्तावेज दिए थे, वह उस प्लाट के थे। ऋणियों व विक्रेता ने कंपनी के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की है। सही तथ्यों को छुपाकर गलत जानकारी के आधार पर कंपनी से ऋण प्राप्त किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रीमन, शीशपाल, गारंटर सतबीर, सुलक्षणा व बलजीत के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।
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कुरुक्षेत्र। कंपनी के साथ धोखाधड़ी करके लोन लेने के आरोप में पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में तीन महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मुकेश कुमार ने कृष्णा गेट थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी कंपनी ग्राहकों को गृह ऋण की सुविधा प्रदान करती है। कैथल वासी रीमन ने कंपनी से गृह ऋण के लिए आवेदन किया था। कंपनी ने महिला को 10 लाख 69 हजार रुपये का गृह ऋण स्वीकृत किया था। 30 नवंबर 2018 को ऋण करार व अन्य आवश्यक दस्तावेज ऋणियों को ऋण सुविधा के तहत प्रदान किया था। इस ऋण की अदायगी के लिए संपत्ति को कंपनी के बाद गारंटी के तौर पर रखा था।
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यह संपत्ति रीमन ने यमुनानगर की सुलक्षणा रानी से 10 दिसंबर 2018 से खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त ऋण स्वीकृत करते समय ऋण की दोबारा अदायगी को सुनिश्चित करते हुए कैथल वासी सतबीर ने व्यक्तिगत गारंटी दी थी। ऋण करार की शर्तों के अनुसार चुकाने का आश्वासन दिया था। ऋण प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने ऋण खाते में वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया गया और न ही मासिक किस्तों की अदायगी की गई।
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कंपनी की ओर से ऋणियों से संपर्क किया गया तो जानकारी मिली कि इस संपत्ति पर कोई अन्य रह रहा है, जिसकी मालिक बलजीत कौर है। कंपनी के कर्मचारी ने छानबीन की तो पाया कि इस संपत्ति के साथ लगता खाली प्लाट है, जो ऋणी ने ऋण लेने के लिए पहले दस्तावेज दिए थे, वह उस प्लाट के थे। ऋणियों व विक्रेता ने कंपनी के साथ मिलीभगत करके धोखाधड़ी की है। सही तथ्यों को छुपाकर गलत जानकारी के आधार पर कंपनी से ऋण प्राप्त किया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर रीमन, शीशपाल, गारंटर सतबीर, सुलक्षणा व बलजीत के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।