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Kurukshetra News: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में दिव्यांग दाेषी करार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 16 Jan 2026 01:44 AM IST
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Disabled man found guilty in molestation case of minor
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट बलात्कार व पॉक्सो एक्ट केस) की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में सोनीपत जिले के गोहाना निवासी सुरेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए छह साल की कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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22 अक्तूबर 2023 को पुलिस को दी शिकायत में थाना सदर पिहोवा क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि 22 अक्तूबर को उनके घर पर एक अज्ञात दिव्यांग युवक रिक्शा में आया और रिक्शा में हवा भरने के लिए पंप मांगा। उनकी आठ साल की बेटी दिव्यांग युवक को पंप देने लगी तो युवक ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की। बेटी के शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। शिकायत पर थाना सदर पिहोवा में विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करके जांच अमल में लाई गई।
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जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागार भेज दिया था। जांच के बाद मामले का चालान अदालत में दिया गया था। 15 जनवरी को मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी सुरेंद्र सिंह को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 10, गंभीर यौन उत्पीड़न के तहत छह साल कठोर कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में एक माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई।
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