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Kurukshetra News: चेतावनी के बावजूद उठान कार्य में नहीं की तेजी, दो ठेकेदारों पर लगा एक लाख 86 हजार का जुर्माना
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पिहोवा/इस्माइलाबाद। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की ओर से कड़े निर्देश व चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी पिहोवा व इस्माईलाबाद मंडियों में संबंधित ठेकेदारों की ओर से उठान कार्य में तेजी नहीं लाई गई। इस पर प्रशासन ने दो ठेकेदारों पर एक लाख 86 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगा दिया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लगातार लापरवाही रही तो अगली कार्रवाई भी की जाएगी। डीएफएससी नरेश कुमार ने अन्य मंडियों के ठेकेदारों को भी स्पष्ट किया है कि लापरवाही बरते जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों और मंडियों पर उठान कार्य निर्धारित समय अवधि के अंदर निर्धारित की गई एजेंसियों की ओर से किया जाए। इस विषय को उपायुक्त गंभीरता के साथ ले रहे हैं और स्वयं उठान कार्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीद कार्य जिले की सभी मंडियों में जोरों पर है। मंडियों में निविदा समिति की ओर से नियुक्त किए गए श्रम व ढुलाई परिवहन ठेकेदारों की ओर से गेहूं उठान कार्य सरकार को निर्धारित समय अवधि 72 घंटे के अंदर किया जाना होता है।
उन्होंने कहा कि पिहोवा व इस्माईलाबाद मंडी के ठेकेदारों को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को की गई बैठक में निर्देश दिए गए थे। संबंधित ठेकेदारों को चेतावनी दी गई थी कि उठान कार्य को निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरा किया जाए। गेहूं उठान निर्धारित समय अवधि में न होने पर पिहोवा मंडी में नियुक्त मैसर्ज वी एस ट्रांसपोर्ट कंपनी श्रम व ढुलाई ठेकेदार पिहोवा मंडी के लिए एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना और मैसर्ज मलिक ट्रांसपोर्ट श्रम व ढुलाई ठेकेदार इस्माईलाबाद मंडी पर भी 61 हजार 500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
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उन्होंने कहा कि सभी खरीद केंद्रों और मंडियों पर उठान कार्य निर्धारित समय अवधि के अंदर निर्धारित की गई एजेंसियों की ओर से किया जाए। इस विषय को उपायुक्त गंभीरता के साथ ले रहे हैं और स्वयं उठान कार्य पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्ष 2026-27 में गेहूं खरीद कार्य जिले की सभी मंडियों में जोरों पर है। मंडियों में निविदा समिति की ओर से नियुक्त किए गए श्रम व ढुलाई परिवहन ठेकेदारों की ओर से गेहूं उठान कार्य सरकार को निर्धारित समय अवधि 72 घंटे के अंदर किया जाना होता है।
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उन्होंने कहा कि पिहोवा व इस्माईलाबाद मंडी के ठेकेदारों को उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा की अध्यक्षता में 15 अप्रैल को की गई बैठक में निर्देश दिए गए थे। संबंधित ठेकेदारों को चेतावनी दी गई थी कि उठान कार्य को निर्धारित समय अवधि के अंदर पूरा किया जाए। गेहूं उठान निर्धारित समय अवधि में न होने पर पिहोवा मंडी में नियुक्त मैसर्ज वी एस ट्रांसपोर्ट कंपनी श्रम व ढुलाई ठेकेदार पिहोवा मंडी के लिए एक लाख 25 हजार रुपये जुर्माना और मैसर्ज मलिक ट्रांसपोर्ट श्रम व ढुलाई ठेकेदार इस्माईलाबाद मंडी पर भी 61 हजार 500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
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