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Kurukshetra: चालक की आंख में मिर्ची डाल कार लेकर फरार हुए थे बदमाश, तीनों दोषियों को 10-10 साल की कैद

Tue, 14 Mar 2023 09:00 PM IST
नवीन दलाल संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: नवीन दलाल Updated Tue, 14 Mar 2023 09:00 PM IST
सार

कुरुक्षेत्र में 14 मई को दोपहर करीब एक बजे तीन युवकों ने उसकी कार को डेराबस्सी से गांव जोगी माजरा शाहाबाद के लिए 1800 रुपये में किराए पर की थी। डेढ़ घंटे बाद वह लोग गांव जंधेडी के पास शराब के ठेके के पास पहुंचे तो युवकों ने कार को रुकवा लिया था

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ten years imprisonment for three culprits of car snatching in Kurukshetra
court Order

विस्तार

कुरुक्षेत्र में दो साल पहले कार छीनने के मामले में अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है, जिन्हें 10-10 साल की कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों को 30-30 हजार रुपये जुर्माना भी भरना होगा, अन्यथा छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों ने 1800 रुपये में कार को किराए पर लिया था, जिसके बाद वे चालक की आंख में मिर्ची डाल कार लेकर फरार हो गए थे।

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दोषियों ने कार को किराए पर लेकर दिया था वारदात को अंजाम
जिला उप न्यायवादी शशि भौरिया ने बताया कि 14 मई 2021 को थाना शाहाबाद पुलिस में दर्ज शिकायत में जसबीर निवासी डेरा बस्सी (पंजाब) ने बताया था कि वह अपनी कार को किराए पर चलाता है। 14 मई को दोपहर करीब एक बजे तीन युवकों ने उसकी कार को डेराबस्सी से गांव जोगी माजरा शाहाबाद के लिए 1800 रुपये में किराए पर की थी।

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डेढ़ घंटे बाद वह लोग गांव जंधेडी के पास शराब के ठेके के पास पहुंचे तो युवकों ने कार को रुकवा लिया था। ठेके से शराब की बोतल खरीदकर वे तीनों युवक ठेके के सामने एक ट्यूबवेल पर बैठकर शराब पीने लगे। इस दौरान वह अपनी कार के पास खड़ा था। शराब पीने के बाद वे चलने लगे तो एक युवक ने उसके पीछे आकर उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी और धक्का देकर उसे नीचे गिरा दिया था।
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उसके बाद तीनों उसकी कार छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच करते हुए पुलिस ने 12 अगस्त को आरोपी बलविंद्र उर्फबिल्लू वासी मुर्तजापुर, गुरदेव सिंह निवासी छज्जूपुर व सावन निवासी बुढ़ेडा कोठी (करनाल) को गिरफ्तार करके अदालत के आदेश से कारागर भेज दिया था।


मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आशु कुमार जैन की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बलविंद्र, गुरदेव सिंह व सावन दोषी करार देते हुए 10-10 कारावास की सजा सुनाई है। वहीं दोषियों पर 30-30 हजार जुर्माना भी लगाया है, जिसे न भरने पर दोषियों को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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