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Kurukshetra: छात्रा से मोबाइल छीनने के दोषी को पांच साल कैद, 10 हजार रुपये जुर्माना
Fri, 13 Oct 2023 07:36 PM IST
भूपेंद्र सिंह
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
Published by: भूपेंद्र सिंह
Updated Fri, 13 Oct 2023 07:36 PM IST
सार
जुर्माना न भरने पर दोषी को तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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- फोटो : google
विस्तार
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में छात्रा से मोबाइल छीनने के आरोपी को अदालत ने दोषी करार देते हुए पांच साल कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सागर निवासी जंधेडी जिला अंबाला पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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थाना इस्माईलाबाद में 27 नवंबर 2020 को दर्ज शिकायत में हिना ने बताया था कि वह राजकीय महाविद्यालय चम्मू कलां में पढ़ती है। 27 नवंबर को दोपहर करीब ढाई बजे वह कॉलेज से साइकिल पर अपने घर आ रही थी। थांदडा गांव से आगे पहुंची तो बाइक पर आए दो लड़के उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच सीआईए-दो ने करते हुए आरोपी सागर सहित एक नाबालिग को गिरफ्तार किया था।
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जिला उप-न्यायवादी सुरजीत कुमार ने बताया कि इस मामले की नियमित सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रजनीश शर्मा की अदालत ने सागर को पांच वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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