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Kurukshetra: नाबालिग से शादी रचाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद, 30 हजार रुपये जुर्माना

Tue, 23 May 2023 11:22 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Tue, 23 May 2023 11:22 PM IST
सार

न्यायालय ने दोषी को 30 हजार रुपये के जुर्माने से भी दंडित किया है। जुर्माना न भरने पर आठ माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोषी नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले गया था।

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Kurukshetra: 20 years imprisonment for raping a minor after marrying her
court demo pic

विस्तार

हरियाणा के कुरुक्षेत्र में नाबालिग से शादी रचाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार दिया है। ढाई साल चली नियमित सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी बंटी उर्फ गोलू निवासी छोटा बाजार थानेसर पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर उसे आठ माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी बहला-फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ भगा ले गया था।

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जिला उप न्यायवादी भूपेंद्र कुमार ने बताया कि 24 सितंबर 2020 को शहर निवासी एक महिला ने पुलिस में दर्ज शिकायत में बताया था कि वह शहर में किराए के मकान में रहती है। उसके दो बेटे और तीन बेटियां हैं। करीब डेढ़ साल पहले बंटी उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने उसकी बेटी के साथ शादी रचा ली थी। शादी के बाद 18 मार्च 2020 को उसकी बेटी ने एक बेटी को जन्म दिया।
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आरोपी बंटी ने उसके परिवार का बेटी से मिलना बंद कर दिया था। मिलने की कोशिश करने पर आरोपी उनको जान से मारने की धमकी देता था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी बंटी के खिलाफ आईपीसी की धारा 342, 366ए, 376, 506, चाइल्ड मैरिज व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। 29 अक्तूबर को आरोपी बंटी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट के आदेश से कारागार भेज दिया था।
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इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में चली। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर आरोपी बंटी उर्फ गोलू को दोषी करार दिया। कोर्ट ने दोषी बंटी को 20 साल कैद और 30 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर दोषी को आठ महीने अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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