फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   नाबालिक लड़की के साथ गलत काम करने के दोषी को 10 साल की सजा

नाबालिक लड़की के साथ गलत काम करने के दोषी को 10 साल की सजा

Sat, 18 Aug 2018 12:09 AM IST
Updated Sat, 18 Aug 2018 12:09 AM IST
विज्ञापन
नाबालिक लड़की के साथ गलत काम करने के दोषी को 10 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा
विज्ञापन

- न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. गगनदीप कौर की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है। दोषी धर्मेंद्र वासी रतगल को धारा-4 पॉक्सो एक्ट के तहत सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है, न देने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। वहीं अन्य धारा-506 आईपीसी के तहत एक साल की सजा सुनाई गई।

डिप्टी डीए गोपाल कुमार ने बताया कि 18 जून 2017 को एक नाबालिग लड़की अपनी सहेली से मिलने उसके घर गांव रतगल गई थी। उसने अपनी सहेली को आवाज लगाई पर उसकी सहेली बाहर नहीं आई। जब वह उसे देखने कमरे में गई तो अंदर धर्मेंद्र था, जिसने उसे पकड़कर दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। इस संबंध में महिला थाना में मामला दर्ज किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed