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हत्या के प्रयास में तीन को सुनाई 5 साल की क़ैद व जुर्माने की सजा
Updated Thu, 01 Nov 2018 01:14 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट और हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कैद तथा नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सुखविंद्रजीत सिंह वासी सैदपुर बरवालिया ने 2 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज कराया था। बताया था कि 30 नवंबर 2016 को वह और उसके पिता जगदीश सिंह अपने ट्यूबेल के कोठे को ठीक करने के लिए अपने खेत फतेहगढ़ झरौली गए हुए थे। उनका हिम्मत सिंह के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था। इसी रंजिस में हिम्मत सिंह के पुत्र प्रदीप सिंह, जंगबहादुर सिंह और दलेर सिंह वासी नलवी गंडासी, कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।
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कुरुक्षेत्र। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मारपीट और हत्या के प्रयास के तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच-पांच साल की कैद तथा नौ हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, सुखविंद्रजीत सिंह वासी सैदपुर बरवालिया ने 2 दिसंबर 2016 को मामला दर्ज कराया था। बताया था कि 30 नवंबर 2016 को वह और उसके पिता जगदीश सिंह अपने ट्यूबेल के कोठे को ठीक करने के लिए अपने खेत फतेहगढ़ झरौली गए हुए थे। उनका हिम्मत सिंह के साथ जमीन का झगड़ा चल रहा था। इसी रंजिस में हिम्मत सिंह के पुत्र प्रदीप सिंह, जंगबहादुर सिंह और दलेर सिंह वासी नलवी गंडासी, कुल्हाड़ी और लाठी लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए।