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नाबालिग के दुष्कर्मी को उम्रकैद
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नाबालिग के दुष्कर्मी को उम्रकैद
- शाहाबाद इलाके के विकास उर्फ सोनू को अदालत ने सुनाई सजा, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर दोषसिद्घ होने पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उप जिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 31 जनवरी को शाहाबाद के एक गांव की ही रहने वाली एक महिला ने अपनी पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार उसकी बेटी संत रविदास जयंती पर झांकियां देखने गई हुई थी । जब वह 8.30 बजे रात तक घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान उसके देवर ने देखा कि सोनू उसकी बेटी को गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था । बच्ची को चाचा को आता देखकर सोनू बच्ची को रोता छोड़कर भाग गया। मासूम बच्ची ने बताया कि सोनू ने स्कूल के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया । पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकास उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त सजा सुनाई।
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- शाहाबाद इलाके के विकास उर्फ सोनू को अदालत ने सुनाई सजा, 10 हजार जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी पर दोषसिद्घ होने पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
उप जिला न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 31 जनवरी को शाहाबाद के एक गांव की ही रहने वाली एक महिला ने अपनी पांच साल की बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप लगाया था। महिला के अनुसार उसकी बेटी संत रविदास जयंती पर झांकियां देखने गई हुई थी । जब वह 8.30 बजे रात तक घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश की गई। इस दौरान उसके देवर ने देखा कि सोनू उसकी बेटी को गोद में उठाकर चुप करवाने की कोशिश कर रहा था । बच्ची को चाचा को आता देखकर सोनू बच्ची को रोता छोड़कर भाग गया। मासूम बच्ची ने बताया कि सोनू ने स्कूल के पीछे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया । पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी विकास उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लाल चंद की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए उक्त सजा सुनाई।
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