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रास्ता पूछने के बहाने नशीला पदार्थ सुंधा कर महिला से लूटे गहने, दो महिलाओं सहित चार लोगों को 5-5 साल कैद
Updated Thu, 29 Nov 2018 12:33 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। रास्ता पूछने के बहाने महिला को नशीला पदार्थ सुंघा कर गहने लूटने के चार आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में दो महिलाएं हैं, जबकि चारों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं।
जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 14 सितंबर 2016 को प्रिंस आर्य वासी ज्योति नगर ने थाना शहर में शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 12 सितंबर 2016 को उसकी माता हरपाल कौर अपने घर से अपना प्लॉट देखने मोहन नगर की तरफ जा रही थी। इंडिका कार में दो आदमी व दो औरतें आईं और उससे न्यू कॉलोनी का रास्ता पूछने लगे। इसी बीच उसकी माता को नशीला पदार्थ सुंघा दिया और सड़क के दूसरी तरफ ले जाकर उसके 5 तोले के सोने के कड़े, 3 तोले की चेन, एक तोले की दो अंगूठियां ले गए। उनके बैग में एक रुमाल, दो लोहे के कड़े, व एक न्यूज पेपर डाल दिया। इसी बीच एक लड़का व एक महिला कार लेकर आए और सभी आरोपी कार में बैठ कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआईए-1 को सौंपी थी। एसआई सुभाष चंद्र की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने थाना राजपुरा के किसी केस के दौरान कुरुक्षेत्र में वारदात स्वीकार की है। अदालत से आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच की गई। आरोपी रानी बाला व रमेश कुमार वासी र्साईं एन्क्लेव बामनिया कलां चंडीगढ़ रोड लुधियाना, अंजू रानी व रविंद्र कुमार वासी सेखा बस्ती जालंधर को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 5-5 साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कुरुक्षेत्र। रास्ता पूछने के बहाने महिला को नशीला पदार्थ सुंघा कर गहने लूटने के चार आरोपियों को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने 5-5 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषियों में दो महिलाएं हैं, जबकि चारों आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं।
जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि 14 सितंबर 2016 को प्रिंस आर्य वासी ज्योति नगर ने थाना शहर में शिकायत दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि 12 सितंबर 2016 को उसकी माता हरपाल कौर अपने घर से अपना प्लॉट देखने मोहन नगर की तरफ जा रही थी। इंडिका कार में दो आदमी व दो औरतें आईं और उससे न्यू कॉलोनी का रास्ता पूछने लगे। इसी बीच उसकी माता को नशीला पदार्थ सुंघा दिया और सड़क के दूसरी तरफ ले जाकर उसके 5 तोले के सोने के कड़े, 3 तोले की चेन, एक तोले की दो अंगूठियां ले गए। उनके बैग में एक रुमाल, दो लोहे के कड़े, व एक न्यूज पेपर डाल दिया। इसी बीच एक लड़का व एक महिला कार लेकर आए और सभी आरोपी कार में बैठ कर फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच सीआईए-1 को सौंपी थी। एसआई सुभाष चंद्र की जांच में सामने आया कि आरोपियों ने थाना राजपुरा के किसी केस के दौरान कुरुक्षेत्र में वारदात स्वीकार की है। अदालत से आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लेकर जांच की गई। आरोपी रानी बाला व रमेश कुमार वासी र्साईं एन्क्लेव बामनिया कलां चंडीगढ़ रोड लुधियाना, अंजू रानी व रविंद्र कुमार वासी सेखा बस्ती जालंधर को गिरफ्तार किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लालचंद ने आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें 5-5 साल कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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