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नशीले पदार्थ के रखने वाले आरोपी को 2 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना

Sat, 26 May 2018 01:04 AM IST
Updated Sat, 26 May 2018 01:04 AM IST
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नशीले पदार्थ के रखने वाले आरोपी को 2 साल की कैद, 20 हजार रुपये जुर्माना
कुरुक्षेत्र।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी मनोज त्यागी ने बताया कि 27 फरवरी 2016 को अपराध शाखा एक के सहायक उप निरीक्षक सुरजीत सिंह, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, हेड कांस्टेबल लखन सिंह, हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार व सिपाही राकेश कुमार की टीम शाहाबाद एरिया में गश्त पर थी। गश्त के दौरान पुलिस की टीम को गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति नशीले पदार्थ लेकर शरीफगढ ओवर ब्रिज के पास आने वाला है। सूचना पर पुलिस की टीम ने डीएसपी शाहाबाद गुरमेल सिंह को सूचना दी तथा शरीफगढ ओवर ब्रिज के नीचे नाका लगाकर आने जाने वाहनों को चैक करना शुरू किया। थोड़ी देर बाद शाहबाद की तरफ से एक व्यक्ति हाथ में एक बैग लेकर थ्री व्हीलर से उतरकर शरीफगढ की तरफ पैदल पैदल चलने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर व्यक्ति को रोककर डीएसपी गुरमेल सिंह ने उसकी तलाशी ली तो उसके बैग में पॉलिथीन में लिपटा 4 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शाहबाद में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आरोपी सुखविंद्र सिंह वासी शरीफगढ थाना शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र को गिरफ्तार किया था। मामला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र पाल सिंह की अदालत मे विचाराधीन था। अदालत ने आरोपी सुखविंद्र सिंह को एनडीपीएस एक्ट का दोषी मानते हुए 2 साल की कैद व 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा ना करने की सूरत में 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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