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नशीली दवाइयों की तस्करी में लगे तीन लोगों को सुनाई 15 साल की कैद
Updated Thu, 15 Nov 2018 12:53 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुकान पर नशीली दवाएं बेचने के मामले में दो लोगों को 15-15 साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीसरे को छह माह की कैद और 5 हजार जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 13 जुलाई 2016 को तत्कालीन सीआईए-2 पुलिस के इंस्पेक्टर राजेश को सूचना मिली कि भरत लाल वासी इस्माईलाबाद, उसका नौकर बलराज वासी हरिजन बस्ती भरत की दुकान पर नशीली दवाएं बेचते हैं। निर्मल सिंह वासी लौटनी उनके पास नशीली दवाइयां लेने आएगा। हेड कांस्टेबल अजय की टीम ने यमुनानगर की ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर रीतू मैहला को साथ लेकर तीनों को काबू कर लिया। दुकान से काली पॉलिथीन लेकर निकले निर्मल सिंह से अल्प्राजोलम की 1610 गोलियां मिलीं। दुकान की तलाशी में 35,445 विभिन्न बैच की नशे की गोलियां और 37 बोतल कोरेक्स की मिलीं। तीनोंपर मामला दर्ज करके चालान न्यायालय में पेश किया गया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सिरोही की अदालत ने भरत एवं बलराज को 15-15 साल की कैद और दोनों को अलग-अलग डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं निर्मल सिंह लौटनी को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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कुरुक्षेत्र। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दुकान पर नशीली दवाएं बेचने के मामले में दो लोगों को 15-15 साल की कैद और डेढ़-डेढ़ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। तीसरे को छह माह की कैद और 5 हजार जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला न्यायवादी शशि भोरिया ने बताया कि 13 जुलाई 2016 को तत्कालीन सीआईए-2 पुलिस के इंस्पेक्टर राजेश को सूचना मिली कि भरत लाल वासी इस्माईलाबाद, उसका नौकर बलराज वासी हरिजन बस्ती भरत की दुकान पर नशीली दवाएं बेचते हैं। निर्मल सिंह वासी लौटनी उनके पास नशीली दवाइयां लेने आएगा। हेड कांस्टेबल अजय की टीम ने यमुनानगर की ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर रीतू मैहला को साथ लेकर तीनों को काबू कर लिया। दुकान से काली पॉलिथीन लेकर निकले निर्मल सिंह से अल्प्राजोलम की 1610 गोलियां मिलीं। दुकान की तलाशी में 35,445 विभिन्न बैच की नशे की गोलियां और 37 बोतल कोरेक्स की मिलीं। तीनोंपर मामला दर्ज करके चालान न्यायालय में पेश किया गया।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद सिरोही की अदालत ने भरत एवं बलराज को 15-15 साल की कैद और दोनों को अलग-अलग डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया। जुर्माना न भरने की सूरत में 6-6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं निर्मल सिंह लौटनी को छह माह की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।
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