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पंचायती फैसले के अनुसान रुपये न देने वाला अरोपी काबू

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 30 Jan 2020 02:21 AM IST
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जिला पुलिस ने पंचायती फैसले के बाद रुपये ने देने व झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।
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पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल ने बताया कि 13 नवंबर 2019 को बलवंत सिंह पुत्र बसंता राम वासी सेक्टर-4 कुरुक्षेत्र ने थाना सदर थानेसर पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके और महावीर सिंह वासी शिव नगर जिला हिसार के बीच में एक पंचायती फैसला 17 दिसंबर 2017 और 19 अप्रैल 2019 को लिखा गया था। फैसले के अनुसार महावीर सिंह ने उसको छह लाख 50 हजार रुपये की राशि देनी थी। जिसमें से केवल उसने एक लाख रुपये की राशि ही उसको अदा की और बकाया राशि पांच लाख 50 हजार रुपये उसने नहीं दिये। जब भी वह अपने रुपये मांगता हो हर बार वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। उसके बाद उसने एक पुलिस अधीक्षक आस्था मोदी को इसकी दरखास्त दी, जिसमें उसकी बकाया राशि जल्द से जल्द वापिस करने का वादा किया था। लेकिन महावीर सिंह ने अभी तक उसके राशि वापिस नहीं की। जब भी वह उससे बकाया राशि मांगता है महावीर उसको दुष्कर्म या धोखाधड़ी के झूठे केस में फंसाने की धमकी देता है। पुलिस टीम ने मामला दर्ज कर आरोपी महावीर सिंह को पिपली चौक कुरुक्षेत्र से काबू करके गिरफ्तार कर लिया है। जांच जारी है।
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