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युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को सुनाई कैद व जुर्माने की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 06 Feb 2020 01:21 AM IST
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युवती से छेड़खानी व जान से मारने की धमकी देने के दोषी को चार साल की सजा सुनाई है। ये फैसला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश लालचंद ने सुनाया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए सहायक जिला उप न्यायवादी गोपाल कुमार ने बताया कि युवती के साथ अभद्र व्यवहार करने और अश्लील हरकतें करने के मामले में विक्रम सिंह निवासी जलबेडा को एससीएसटी एक्ट के तहत 4 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना भरने की सूरत में 6 माह की सजा भुगतनी होगी। इसके अलावा धारा 354डी आईपीसी के तहत 2 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न भरने की सूरत में 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं धारा 506 आईपीसी के तहत 2 साल की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना ना भरने की सूरत में 3 माह की सजा भुगतनी होगी।
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दोषी के खिलाफ 14 सितंबर 2018 को एक युवती ने थाना बाबैन पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया था कि हर रोज सुबह सात बजे अपने गांव से बैंकिंग की कोचिंग लेने के लिए कुरुक्षेत्र जाती है । गांव जलबेड़ा वासी विक्रम सिंह पुत्र बलबीर सिंह उसको आते जाते तंग करता है, गंदे गंदे इशारे करता है। जब पी ड़िता ने यह सारी हरकतें अपने घर में बताने की धमकी विक्रम को दी तो उसने जान से मारने की धमकी के साथ आत्महत्या करने को कहा था।इस शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी विक्रम सिंह को काबू करके अदालत में पेश किया था। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने युवक को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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